नए वैरियंट को लेकर सतर्क हुआ दून जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में जिन जगहों पर कोविड 19 संक्रमिंत व्यक्ति चिन्हित हैं ऐसे क्षेत्रों में प्रभावी सर्विलांस के साथ ही सैम्पलिंग और कान्टेक्ट ट्रेसिंग का कार्य किया जाए। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति बाहरी राज्यों एवं जनपदों से आ रहे हैं उनकी पूर्ण यात्रा विवरण प्राप्त कर लिया जाए, ताकि जनपद में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में नये वेरियंट से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित हो रहें है ऐसे राज्योंध्जनपदों से आने वाले व्यक्तियों की अनिवार्यतः सैम्पलिंग के साथ पूर्ण यात्रा विवरण प्राप्त करते हुए गाईडलाईन के अनुसार मानकों का पालन करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला सर्विलांस अधिकारी को कान्टेक्ट टेªसिंग रिपोर्ट की नियमित समीक्षा करते हुए इस कार्य को अधिक प्रभावी ढंग से किये जाने हेतु पुलिस विभाग से समन्वय करने की बात कही।
जीलाधिकारी ने चिकित्सालयों में की जाने वाली विभिन्न व्यवस्थाओं, आक्सीजन टैंक, आक्सीजन जनरेशन प्लांट सहित विभिन्न उपकरण एवं अवस्थापना सम्बन्धी कायों में तेजी लाते हुए युद्धस्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों हेतु अभी तक अपू्रवल लिया जाना है उनकी तत्काल पत्रावली प्रस्तुत कर अपू्रवल प्राप्त कर लिया जाए ताकि सम्भावित तीसरी लहर से पूर्व ही चिकित्सालयों में सभी प्रकार की व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी एवं चिकित्सा अधीक्षकों को इस कार्य में तेजी लाने तथा बजट की आवश्यकता होने पर औचित्य-प्रमाण पत्र के साथ मांग पत्र प्रस्तुत करने को कहा।
जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत बाजारों, सब्जी मण्डियों, दुकानों, माॅल्स, आदि स्थानों पर विशेष निगरानी रखते हुए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाने को कहा साथ ही इस कार्य में व्यापारियों का सहयोग प्राप्त करते हुए गाईलाइन्स का अनुपालन करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कतिपय देखा जा रहा है कि बाजारों में कुछ लोग बिना मास्क के घूम रहें तथा किसी-किसी स्थान पर लोगों एवं फल-सब्जी विक्रेताओं अथवा अन्य दुकानदारों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है यह स्थिति बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की लापरवाही करने वालों पर पुलिस के सहयोग से निरन्तर अभियान चलाकर चालान करें तथा पुनरावृत्ति होंने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम के तहत् कार्यवाही करें।