Big Breaking:- देहरादून में इस दिन होंगी शराब की दुकानें बंद, आदेश जारी

राज्य निर्वाचन आयुक्त के पत्र संख्या: 1800/ रा०नि०आ०-2/1410/(1)/2024 दिनांक 26 दिसम्बर, 2024 एवं आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या: 21340/ सात लाई०-वी-76/निर्वाचन 2024-25/ टी०सी० खण्ड-2/ दिनांक 16.01.2025 के कम में मतदान दिवस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-135 (ग) के अन्तर्गत “नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024-25” में मतदान की निर्धारित तिथि दिनांक 23.01.2025 समय से 24 घण्टे पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना की तिथि दिनांक 25.01.2025 से मतगणना समाप्ति तक शराब/भांग व अन्य मादक वस्तुओं आदि का विकय नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों के क्रम में आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 तथा उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या-1498 देहरादून मार्च, 12, 2001 के बिन्दु संख्या-16 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए

मैं सविन बंसल, जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी देहरादून, मतदान/मतगणना को शान्तिपूर्वक एवं निर्विघ्न रूप से सम्पन्न करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित आदेश पारित करता हूँ:-

 Pahad Samvad

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