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भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री धामी के साहसिक फैसले को मिल रही व्यापक जन प्रशंसा

उत्तराखण्ड में सिर्फ कृषि भूमि की खरीद फरोख्त पर लगी है रोक

बाहरी लोग पूर्व की भांति आवास निर्माण के लिए खरीद सकते हैं जमीन

फिलहाल भू कानून समिति की रिपोर्ट मिलने तक सरकार ने लगाई है रोक

विपक्ष कश्मीर का उदाहरण देकर सरकार के फैसले का कर रहा है कुप्रचार

मुख्यमंत्री धामी के साहसिक फैसले को मिल रही व्यापक जन प्रशंसा

जनभावना के अनुरूप भू कानून में सख्त संशोधन की तैयारी में है धामी सरकार

देहरादून। उत्तराखण्ड में बाहरी व्यक्तियों द्वारा कृषि और उद्यान के नाम पर धड़ल्ले से जमीन खरीदने पर धामी सरकार ने अंतरिम रोक लगाए जाने को विपक्ष के लोग गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। रोक सिर्फ कृषि और बाग की भूमि खरीदने पर है। उसका कमर्शियल उपयोग नहीं किया जा सकेगा जबकि आवास निर्माण के लिए बाहरी लोग पूर्व की भांति जमीन खरीद सकते हैं। विपक्ष के लोग ओछी राजनीति करते हुए यह प्रचारित कर रहे हैं कि कश्मीर की तरह उत्तराखण्ड में भी बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अभी तक उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 में 2004 में किए गए संशोधन के अनुसार ऐसे व्यक्ति, जो उत्तराखंड में 12 सितंबर 2003 से पूर्व अचल संपत्ति के धारक नहीं हैं, को कृषि एवं औद्यानिकी के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की जिलाधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान किए जाने का प्राविधान था। लेकिन इस नियम की आड़ में बाहरी लोग भू माफिया की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त कर रहे हैं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कृषि और बगीचे की भूमि को बाहर के लोगों के खरीदे जाने पर अंतरिम रोक लगा दी है। रोक आवासीय जमीन खरीदने पर नहीं है।

यहां बताना जरूरी है कि मौजूदा समय में उत्तराखण्ड के मूल लोगों की जनभावना है कि कृषि भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक के लिए सख्त भू कानून बनाया जाना चाहिए। यह मुद्दा खासा गरमाया हुआ है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले जी संवेदनशीलता को समझते हुए भूकानून की समीक्षा के लिए उच्च अधिकारियों की एक समिति बनाई है, जो व्यापक स्तर पर जनसुनवाई कर भू कानून में संशोधन को लेकर अपनी सिफारिश करेगी। अब मुख्यमंत्री धामी ने भू कानून समिति की रिपोर्ट मिलने तक कृषि व बगीचे की भूमि की खरीद फरोख्त पर अंतरिम रोक लगाई है। इस रोक के बाद उत्तराखंड में अब बाहरी लोग कृषि कार्य और उद्यान लगाने के लिए जमीन नहीं खरीद पाएंगे। जबकि वह आवास निर्माण के लिए पहले की ही तरह भूमि क्रय कर सकते हैं। मुख्यमंत्री धामी के इस निर्णय को व्यापक जन प्रशंसा मिल रही हैं।

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