पहाड़ संवाद Hindi News Portal of Uttarakhand

उत्तराखंड स्लाइडर

GUEST TEACHERS क़ो लेकर आया बड़ा UPDATE, अब ये हुवा आदेश

अतिथि शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश की अनुमन्यता के संबंध में बड़ा आदेश जारी हुआ हैं।

अतिथि मातृत्व अवकाश2023-24 दिनांक 23 जून, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा जनपद के अन्तर्गत तैनात अतिथि शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश प्रदान किये जाने के संबंध में निदेशालय से दिशा-निर्देश की पृच्छा की गई है।

उक्त के सम्बन्ध मे अवगत कराना है कि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभागों/संस्थाओं में विभागीय एवं माय स्रोत के माध्यम से संविदा / तदर्थ / नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति अवकाश अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत उत्तराखण्ड शासन वित्त (च०आ०-सावनि०) अनुभाग-7 संख्या-190/XXV34(1) 2009 दिनांक 12 सितम्बर, 2016 के पैरा एवं पैरामे निम्नवत स्पष्ट किया गया है।

शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में प्रदेश के नियंत्रणाधीन विभागों / संस्थानों आदि में विभागीय वाहय स्रोत के माध्यम से संविदा / तदर्थ नियत वेतन पर नियोजित महिला सेवकों को प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (समय-समय पर यथासंशोधित) में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों को पूर्ण करने पर प्रसूति अवकाश की सुविधा, उस सीमा तक जो निर्धारित की गयी हो, विभागीय संविदा से नियोजित कार्मिकों को नियोक्ता द्वारा एवं बाह्य सात से नियोजित कार्मिकों को सेवा प्रदाता संस्था द्वारा अनुमन्य की जायेगी। अवकाश अवधि के संविदा चेतन का भुगतान यथाप्रक्रिया नियोक्ता द्वारा किया जायेगा।

संविदा / तदर्थ / नियत वेतन पर नियुक्त कार्मिक तथा नियोक्ता के मध्य होने वाले अनुबन्ध

पत्र में ही प्रसूति अवकाश की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। शासनादेशानुसार संस्थाध्यक्ष एवं विजिटिंग शिक्षक के मध्य पूरित होने वाले अनुबन्ध पत्र में मातृत्व अवकाश के संबध में कोई प्रावधान नहीं है। तथापि उक्त विषयांकित प्रस्ताव शासन के निर्णयार्थ पूर्व मैं ही प्रेषित किया गया है।

 

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यदि आप अपना कोई लेख या कविता हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे (pahadsamvad@gmail.com) Email के माध्यम से भेजकर साझा कर सकते हैं!