हरिद्वार: जनपद हरिद्वार के लक्सर कोर्ट द्वारा पत्नी के हत्यारे पति को दोषी करार दिया गया जिसके बाद हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट द्वारा 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दे की बेरहमी पति ने साल 2019 में अपनी पत्नी निर्ममता से हत्या कर मौत के घाट उतार दिया था। इस पूरे प्रकरण में ससुराल पक्ष के सभी लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया था। आपको बताते चले कि दरअसल शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने जानकारी देते हुए बताया कि लक्सर कोतवाली क्षेत्र के डोसनी गांव निवासी गुफरान ने अपनी पुत्री शाइस्ता का विवाह 2009 में लक्सर क्षेत्र के ही मखियाली गांव निवासी फुरकान के संग करा दी थी। ससुराल में 15 मार्च 2019 की रात शाइस्ता की हत्या कर दी गई थी। इस पूरे हत्याकांड में पीड़ित पिता गुफरान ने शाइस्ता के पति फुरकान, ससुर, उसके बहनोई मेहरबान, फूफा अशरफ तथा बुआ रईसा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। तो वहीं पुलिस ने आरोपी पति फुरकान पर मुकदमा दर्ज कर उसको जेल भेज दिया था। पुलिस ने फुरकान के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। एक वर्ष के बाद फुरकान जमानत पर जेल से बाहर आ गया। वहीं, मामला अपर जिला जज न्यायालय में चल रहा था।इस प्रकरण की सुनवाई में आज अपर सत्र न्यायाधीश नीलम पात्रा ने आखिरकार आरोपी पति को दोषी करार दे दिया गया और उसके बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। इसके साथ ही 50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
- March 11, 2022
- by : Pahad Samvad
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