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खतौनी अंतरण पर लगी रोक हटाने के निर्देश

तहसील कोटद्वार के अन्तर्गत ग्राम नन्दपुर, पट्टी मोटाढाक की फसली वर्ष 1422-1427 में दर्ज भूमि धारकों के खाता खतौनियों के अन्तरण यथा दान, विक्रय, विरासत एवं बंधक आदि कार्यवाही में लगायी गयी रोक अब हट गई है। जिलाधिकारी डा विजय कुमार जोगदण्डे ने इसके जारी किये गये हैं।
जनपद पौड़ी गढ़वाल के तहसील कोटद्वार के अन्तर्गत्त ग्राम नन्दपुर पट्टी मोटाढाक में फसली वर्ष 1422-1427 में पूर्व से 96 खाते अंकित थे, जिसमें बिना आदेश के 111 नये खातों का निर्माण हुआ है अर्थात कुल 15 खाते बिना किसी आदेश नामानन्तरणध्कलमी बंटवारे के नये बन गए थे तथा जिन व्यक्तियों के नाम नये खाते बनाये गये हैं, उनके द्वारा संबंधित खातों में ना तो कोई भूमि क्रय की गयी है और ना ही किसी प्रकार का कलमी बंटवारा हुआ है। इसके अतिरिक्त कुल क्षेत्रफल में भी परिवर्तन हुआ है तथा नये खातों की भूमि श्रेणी 1(क) से हटकर श्रेणी 9 में दर्ज हो गयी थी, जिस कारण ग्राम नन्दपुर तहसील कोटद्वार की इस खतौनी मंे कोई अंतरण यथा दान, विक्रय, विरासत, वसीयत एवं बंधक आदि की कार्यवाही पर रोक लगाई गई थी।
तहसीलदार कोटद्वार के द्वारा प्रस्तुत आख्यानुसार वर्तमान में तकनीकी सहायक राजस्व परिषद देहरादून के माध्यम से ग्राम नंदपुर की फसली खतौनी में आई त्रुटियों को सही करवा लिया गया है, जिसके क्रम में जिलाधिकारी डॉ. जोगदण्डे द्वारा ग्राम नन्दपुर, पट्टी मोटाढाक की फसली वर्ष 1422-1427 में दर्ज भूमि धारकों के खाता खतौनियों के अन्तरण यथा दान, विक्रय, विरासत एवं बंधक आदि कार्यवाही में लगायी गयी रोक को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किये गये हैं।

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