देहरादूनः कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत उत्तराखंड शासन द्वारा आगामी कोरोना कर्फ्यू के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। नवीन आदेशानुसार प्रदेश में 29 जून को सुबह 6 बजे से 6 जुलाई को सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया जा रहा है। समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान दिनांक 29 व 30 जून तथा 1, 2, 3 और 5 जुलाई को प्रातः 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। सब्जियों की दुकानें, दूध डेयरी, मिठाई और फूलों की दुकानें प्रतिदिन 8 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। समस्त जिम, होटल, रेस्तरां, भोजनालय और ढाबे भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में चारधाम यात्रा को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है अर्थात 1 जुलाई 2021 से प्रस्तावित यात्रा अब अग्रिम आदेशों तक प्रतिबंधित रहेगी। कोविड कर्फ्यू के दौरान कोविड वैक्सीनेशन का कार्य जारी रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक सुविधाएं, वित्तीय संस्थान और समस्त स्वास्थ्य सेवाएं यथावत संचालित रहेंगी। शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।