देहरादूनः राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार जनपद देहरादून के विभिन्न न्यायालयों स में लम्बित वादों की संख्या को कम करने हेतु एवं पक्षकारों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में वादों के निस्तारण हेतु लोक अदालतों का आयोजन समय-समय पर किया जाता है। इन लोक अदालतों में फौजदारी वाद, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, परिवार वाद, 138 एन0आई0एक्ट वाद आदि ऐसे सभी प्रकृति के वाद जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किये जा सकते हैं, को नियत किया जाता है, जिसमें बिना किसी मन-मुटाव के आपसी रजामन्दी के वादोें का निस्तारण किया जा सकेें एवं पक्षकार खुशी-खुशी अपने वादों को कम समय में निस्तारित कर लाभान्वित हो सकें।
इसी सम्बंध में अवगत कराना है कि माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार जनपद देहरादून की समस्त न्यायालयों में समस्त प्रकृति के मुकदमों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किये जाने हेतु दिनांक 10 जुलाई, 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
उक्त लोक अदालत में फौजदारी वाद, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, परिवार वाद, 138 एन0आई0एक्ट वाद आदि ऐसे सभी प्रकृति के वाद जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किये जा सकते हैं, को नियत किये जायेंगे। अतः जो पक्षकार अपने वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते है, वह सम्बंधित न्यायालय, जहाँ उनका मुकदमा लम्बित है, में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थनापत्र (भौतिक या आनलाईन) देकर अपने वाद राष्ट्रीय लोक अदालत के लिये नियत करवा सकते हंै।
इसके अतिरिक्त जो भी पक्षकार के शमनीय वादों को लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते हैं वह सम्बंधित थानें में जाकर अपने वादों को निस्तारित करवा सकते हैं। इस सम्बंध में माननीय न्यायिक मजिस्टेªट एवं श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा भी आदेश जारी किये गयें है ।
उन्होनें अवगत कराया कि इसके अतिरिक्त जनपद देहरादून में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22 बी0 के अन्तर्गत गठित स्थायी लोक अदालत में ऐसे सभी जन उपयोगी सेवा जैसेः डाक,तार या टेलिफोन सेवा, बैंक व बीमा सेवा, शैक्षिक संस्थान, विद्युत, जल आदि की सुविधा प्रदान करने वाले संस्थान आदि अन्य ऐसे सभी जनउपयोगी सेवा जिन्हें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार लोकहित में अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये उपयोगी सेवा घोषित करें से सम्बंधित मामलें जिनका मूल्यांकन एक करोड़ रूपये तक हैं तथा वह सभी फौजदारी शमनीय मामलें तथा जिन्हें किसी भी न्यायालय के समक्ष दायर नहीं किया गया है को निस्तारित किया जाता हैं । अतः जो भी व्यक्ति उपरोक्त से सम्बंधित अपने मामलों को प्री-लिटिगेशन लोक अदालत के माध्यम से मामलों को निस्तारित करना चाहते है, वह जनपद देहरादून की फौजदारी न्यायालय परिसर, देहरादून में स्थित स्थायी लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलें को ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से निस्तारित करवा सकता है।