श्रद्धालुओं को आर.टी.पी.सी.आर. नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य ।
चारों धामों में जाने वाले यात्रियों की संख्या पर कोई रोक नहीं
नैनीताल हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रियों की संख्या बढ़ाने संबंधी मामले में सरकार को बड़ी राहत दी है। खंडपीठ ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में यात्रियों की सीमित संख्या के फैसले को बदलकर संख्या पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। पूर्व में न्यायालय ने चारधाम जाने वाले भक्तों/यात्रियों की संख्या को सीमित करते हुए प्रतिदिन केदारनाथ धाम में 800, बद्रीनाथ धाम में 1000, गंगोत्री धाम में 600 और यमनोत्री धाम में कुल 400 श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति दी थी।
सरकार के चीफ स्टैंडिंग काउंसिल चंद्रशेखतलर सिंह रावत ने बताया कि हाईकोर्ट ने श्रद्धालुओं को आर.टी.पी.सी.आर. नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य करने के साथ कोविड के सभी नियमो का पालन कराने के सरकार को निर्देश दिए है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद चारों धामों में जाने वाले यात्रियों की संख्या पर कोई रोक नहीं रहेगी ।