प्राधिकरण द्वारा आज दिनांक 28-4-2022 को अवैध निर्माण के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखते हुए निम्नानुसार सचिव श्री मोहन सिंह बर्निआ द्वारा उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम १९७३ संसोधन अधिनियम २००० की सुसंगत धाराओं अंतर्गत पारित ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग के आदेशों के पालन में निम्नानुसार कार्यवाही की गयी
श्री अमरजीत सिंह व श्री अवतार सिंह निवासी गुरुद्वारा श्री गुरु सभा डोईवाला द्वारा भूतल पर लगभग २२ x ४४ फुट के क्षेत्रफल में 6 दुकानों का निर्माण विना स्वीकृति के किया जा रहा था जिसके कारण प्राधिकरण द्वारा स्थल पर अवैध विकास निर्माण कार्य को रोकने हेतु उसे सील कर दिया गया ।