पहाड़ संवाद Hindi News Portal of Uttarakhand

उत्तराखंड स्लाइडर

Big breaking :-पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी खबर, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया ये बड़ा आदेश

मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा रिट याचिका संख्या 410 (एम०बी०) वर्ष 2025 गणेश दत्त काण्डपाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 23.06.2025 को आदेश पारित किया गया कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य सरकार द्वारा आरक्षण की नियमावली का प्रख्यापन विधिवत अधिसूचित न होने के कारण उक्त नियमावली के अनुपालन में आरक्षण का निर्धारण एवं इसके अनुसार की गई सम्पूर्ण कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है

रिट याचिका में पुनः दिनांक 24.06.2025 को राज्य सरकार के आग्रह पर अन्य सूचीबद्ध रिट याचिका संख्या 416 (एम०एस०) वर्ष 2025 दीपक किरोला बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के समय सरकार का पक्ष सुनने के उपरान्त सभी रिट याचिका मा० उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 25.06.2025 को निर्धारित की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में नामित अधिवक्ता द्वारा उपरोक्तानुसार सूचित किया गया तथा सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 120 दिनांक 23.06.2025 द्वारा मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.06.2025 के सम्बन्ध में निम्नवत् अवगत कराया गया

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

यदि आप अपना कोई लेख या कविता हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे (pahadsamvad@gmail.com) Email के माध्यम से भेजकर साझा कर सकते हैं!